सरकारी कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूरी कर ले सकेंगे वीआरएस,नए दिशा- निर्देश ज़ारी

नई दिल्ली। पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति  ( वीआरएस ) को लेकर नए दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प चुन सकेंगे।

पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग  की ओर से जारी ने दिशा निर्देश के मुताबिक 20 साल की सेवा अवधि पूरी कर  वीआरएस लेने वाले कर्मचारी  को  नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के वही लाभ मिल सकेंगे जो नियमित रिटायरमेंट पर मिलते हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक 20 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद केंद्र सरकार के जो कर्मचारी वीआरएस  लेना चाहते हैं ,उन्हें 3 महीने का लिखित नोटिस देना होगा  ।यदि इस दौरान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनका आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाता है तो नोटिस की अवधि खत्म समाप्त होने के बाद कर्मचारी खुद रिटायर हो सकते हैं। इसी तरह यह भी कहा गया है कि अगर  सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहते हैं या सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद रिटायरमेंट की तारीख के बाद एनपीएस के लाभों के भुगतान को स्थगित करना चाहते हैं तो  इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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